सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य हाट बाजार, मंडी में दुकानों के बीच रखनी होगी न्यूनतम 15 फीट की दूरी

City: Dhanbad | Date: 11/05/2020 Admin
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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री अमित कुमार ने वैश्विक महामारी कोविड-19के फैलाव को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन अवधि में सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। उन्होंने हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक की शाखाएं, पोस्ट ऑफिस सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर 6फीट की दूरी पर गोला चिह्नित करते हुए सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने, सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाने का आदेश दिया है।

साथ ही हाट बाजार और मंडी आदि में दुकानों के बीच न्यूनतम 15फीट की दूरी रखने का भी आदेश दिया है। उपायुक्त ने सभी इंसीडेंट कमांडर को उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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