धनबाद में 10 सहित 21 कंटेनमेंट जोन का निर्माण, तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लागु

City: Dhanbad | Date: 01/08/2020
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समय न्यूज़ 24 डेस्क

कोरोना वयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

धनबाद में सरायढेला, गणपति अपार्टमेंट एक्सटेंशन 1, नियर सिटी बाजार। हीरापुर, श्रद्धा अपार्टमेंट, अभया सुंदरी स्कूल रोड। एसबीआई मेन ब्रांच, बैंक मोड़। नावाडीह, श्री राम कुंज, फेज 3। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, नियर पेट्रोल पंप। बरमसिया, दुर्गा मंदिर के सामने।  विनोद नगर, त्रिमूर्ति मंदिर के सामने। चिरागोड़ा मेन रोड, नियर होटल वुडलैंड। कोलकुसमा, भारद्वाज भवन, नीलांचल कॉलोनी। कोलकुसमा, श्री शक्ति विंग, फेज 1।

झरिया में साउथ कॉलोनी, चासनाला, क्वाटर नंबर आईजी 2। सरस्वती नगर, शिव मंदिर रोड। लोअर चौथाई कुल्ही, नियर हरी मंदिर। फ्रेंड्स कॉलोनी नुनूडीह।

बाघमारा में डुमरा थाना नंबर 1001।  सलानपुर नंबर 262 तथा कांड्रा नंबर 320।

पुटकी अंचल में मुनीडीह, बालूडीह तथा बालूडीह सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र।

बलियापुर प्रखंड में सिंदरी, क्वाटर नंबर आर.एम.के. 04 - 96।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।

कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करे।

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