कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू घोषित
किलोमीटर की परिधि बफर जोन के रूप में चिह्नित
एग्यारकुंड प्रखंड में कोरोनावायरस से ग्रसित व्यक्ति के मिलने के बाद यह संक्रमण आमजनों को कम से कम प्रभावित करे, इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने मरीज के निवास स्थान को ईपीआइ सेंटर के रूप में चिह्नित करते हुए उसके 3 किलोमीटर की परिधि को *कंटेंनमेंट जोन* के रूप में चिह्नित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में चिरकुंडा थाना चेक पोस्ट - पूरब दिशा, गलफर बाड़ी ओपी के समीप - पश्चिम दिशा, एग्यारकुंड रेलवे फाटक के समीप - दक्षिण पश्चिम दिशा, पंचेत रोड जुनकुदर फाटक के समीप - दक्षिण दिशा, अबेडकर चौक में आंख अस्पताल के समीप - पूरब दिशा, नया जीटी रोड के समीप संजय चौक के पास - उत्तर दिशा तथा नया जीटी रोड में कोयलाडीह मोड़ (सुमनदीप होटल) - उत्तर दिशा कर्फ्यू लगाया गया है।
ईपीआइ सेंटर से 7 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन के रूप में चिह्नित किया गया है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे।
विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।
सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित वार्ड ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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